अपूर्ण एवं अपंजीकृत परियोजना पर CG-RERA की सख्त कार्रवाई, प्रमोटर को आबंटी को 6.87 लाख रुपये ब्याज भुगतान करने का आदेश

पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने तक आबंटी को प्रतिमाह 7,314 रुपये का भी करना होगा भुगतान बिना रेरा पंजीयन परियोजना विकसित करने पर प्रमोटर के विरुद्ध धारा 59 के तहत पृथक…

विकास अनुज्ञा निरस्त होने पर CGRERA की बड़ी कार्रवाई, बिलासपुर की ‘सौराष्ट्र’ रियल एस्टेट परियोजना का रेरा पंजीयन निरस्त

स्वीकृत विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेकर की कार्रवाई रेरा ने आम नागरिकों और निवेशकों से की अपील, संपत्ति खरीदने से पहले परियोजना के पंजीयन…