विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। नए नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी किए जाने वाले 36 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता अवधि में बदलाव किया गया है।

अब ऐसे पासपोर्ट जारी होने की तारीख से पांच वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी अवधि पहले समाप्त होगी, तब तक वैध रहेंगे।
नए प्रावधान का उद्देश्य नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता को उनकी आयु के अनुरूप निर्धारित करना है। पासपोर्ट से संबंधित नए नियमों के लागू होने के बाद बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अवधि निर्धारित करते समय इन दोनों में से पहले पूरी होने वाली अवधि को आधार माना जाएगा।
