नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026/ आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब ऐसे करदाता 21 नवंबर 2026 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इससे पहले रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी।
CBDT ने इसके साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की निर्धारित तिथि में भी बदलाव किया है। ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। यानी ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं और उनके कर सलाहकारों को ऑडिट प्रक्रिया पूरी करने तथा संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
यह विस्तार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के नीचे दी गई तालिका में क्रमांक 2 पर उल्लेखित करदाताओं के लिए लागू है। CBDT के अनुसार निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए इन करदाताओं की आय विवरण प्रस्तुत करने की तय तारीख पहले 31 अक्टूबर 2026 थी, जिसे अब 21 नवंबर 2026 कर दिया गया है।
इसी के अनुरूप आयकर अधिनियम के तहत ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की ‘निर्दिष्ट तिथि’ भी बढ़ाई गई है। पहले यह तारीख 30 सितंबर 2026 थी, जिसे अब 21 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है। टैक्स ऑडिट वाले मामलों में ऑडिट रिपोर्ट दाखिल होने के बाद संबंधित आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है, इसलिए दोनों समय-सीमाओं में बदलाव करदाताओं और कर पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग की जानकारी के अनुसार ऑडिट वाले मामलों में Form 3CA-3CD या Form 3CB-3CD जैसे संबंधित ऑडिट दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं।
CBDT के इस फैसले से कंपनियों, व्यवसायों, पेशेवरों और अन्य ऐसे करदाताओं को अतिरिक्त समय मिलेगा, जिनके खातों का आयकर कानून के तहत ऑडिट कराया जाना आवश्यक है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार विस्तार से करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स को अपने लेखे-जोखे के मिलान, ऑडिट प्रक्रिया और रिटर्न तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह विस्तार सभी करदाताओं के लिए सामान्य रूप से लागू नहीं है। CBDT का आदेश विशेष रूप से आयकर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के लिए है। इसलिए जिन लोगों पर ऑडिट संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते, उन्हें अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित मूल समय-सीमा का पालन करना होगा।

CBDT ने बताया है कि इस संबंध में औपचारिक आदेश या अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट की संशोधित अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2026 और संबंधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2026 होगी।
