नारायणपुर। नक्सल गतिविधियों के लिए विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने के मामले में विशेष न्यायालय एनआईए एक्ट, नारायणपुर ने तीन आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार 19 मार्च 2024 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम तारागांव में कुछ आरोपियों द्वारा जड़ी-बूटी बेचने के सामान के बहाने गठरियों में पोटेशियम नाइट्रेट, कॉर्डेक्स वायर एवं डेटोनेटर जैसे विस्फोटक पदार्थ छिपाकर रखे गए हैं तथा इन्हें नक्सलियों तक पहुंचाने की योजना है। सूचना के सत्यापन के बाद नारायणपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से 4 डेटोनेटर, 7 बोरी पोटेशियम नाइट्रेट, 7 मीटर लाल रंग का कॉर्डेक्स वायर और 2 मोबाइल फोन बरामद किए थे।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी अग्रिम विवेचना राज्य अन्वेषण अभिकरण, पुलिस मुख्यालय रायपुर को सौंपी गई। विवेचना के दौरान आरोपियों से पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि बरामद विस्फोटक सामग्री को नक्सली संगठन के सप्लायर एवं अन्य नक्सलियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रवि मरकाम एवं चमेली बाई के माध्यम से नारायणपुर बाजार से तारागांव पहुंचाया जाना था।

विवेचना के दौरान कोसरू वड्डे, पिता मासा वड्डे, निवासी ग्राम गवाड़ी, पंचायत थुलथुली, थाना ओरछा, जिला नारायणपुर को प्रकरण में आरोपी पाए जाने पर राज्य अन्वेषण अभिकरण, पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इसके बाद विवेचना पूर्ण कर विशेष न्यायालय एनआईए एक्ट, नारायणपुर के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
दोषसिद्ध आरोपी
- चमेली बाई
- रवि मरकाम उर्फ सुशील
- कोसरू वड्डे
विशेष न्यायालय एनआईए एक्ट, नारायणपुर ने साक्षियों के बयान एवं विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध कर दंडित किया।
न्यायालय द्वारा दी गई सजा
- धारा 4, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 – 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड।
- धारा 5, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 – 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड।
- धारा 10(1), विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 – 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड।
- धारा 13(1) – 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड।
- धारा 38(2) – 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड।
- धारा 39(2) – 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड।
नारायणपुर पुलिस एवं राज्य अन्वेषण अभिकरण द्वारा नक्सल गतिविधियों को सहयोग पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
