अपूर्ण एवं अपंजीकृत परियोजना पर CG-RERA की सख्त कार्रवाई, प्रमोटर को आबंटी को 6.87 लाख रुपये ब्याज भुगतान करने का आदेश

पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने तक आबंटी को प्रतिमाह 7,314 रुपये का भी करना होगा भुगतान बिना रेरा पंजीयन परियोजना विकसित करने पर प्रमोटर के विरुद्ध धारा 59 के तहत पृथक…

आबंटी के हित में CGRERA का महत्वपूर्ण आदेश, प्रमोटर लौटाएगा ब्याज सहित 33.70 लाख रुपये

प्लॉट का कब्जा नहीं देने और बिना पूर्व सूचना बुकिंग निरस्त करने के मामले में मिली राहत 15.09 लाख रुपये की मूल राशि के साथ 18.61 लाख रुपये ब्याज के…