बलरामपुर में अवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, 20 लीटर शराब और 60 किलो लाहन जब्त

ग्राम अतोरी में दबिश देकर पकड़ा आरोपी, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

बलरामपुर। जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने 4 नवंबर को बलरामपुर वृत्त के अंतर्गत ग्राम अतोरी में कार्रवाई करते हुए 20 बल्क लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब और 60 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है। मामले में एक आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विभागीय टीम ने ग्राम अतोरी में दबिश दी। जांच के दौरान अवैध रूप से रखी गई हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब और शराब बनाने में उपयोग होने वाला महुआ लाहन बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 20 बल्क लीटर महुआ शराब तथा 60 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया।

इस मामले में ग्राम अतोरी, चौकी डौरा निवासी पिंटू राम (27 वर्ष) के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क)(च), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। विभाग द्वारा मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

यह कार्रवाई आबकारी उपनिरीक्षक अभिषेक राजवाड़े के नेतृत्व में की गई। दल में आबकारी उपनिरीक्षक राकेश तिर्की, मुख्य आरक्षक धर्मजीत राम शर्मा, आरक्षक सचिन यादव एवं प्रभात गुप्ता तथा महिला नगर सैनिक कलिस्ता एक्का और हेमंती तिर्की शामिल थीं।

अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी

जिले में अवैध शराब के निर्माण और कारोबार से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। हाथ भट्टी से तैयार महुआ शराब का अवैध निर्माण न केवल आबकारी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे जनस्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण के लिए ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

इस कार्रवाई से अवैध शराब के निर्माण और संग्रहण में संलिप्त लोगों को स्पष्ट संदेश गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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